डॉक्टर ओपी आनंद के मामले में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के अग्रसर कार्रवाई पर लगाई रोक

सम्पादक:- वीरेन्द्र कुमार सोनी,Posted by अभय मिश्रा  &  विद्युत महतो / संवाददाता / Team BACI NEWS2020

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राँची/ जमशेदपुर (संवाददाता ):- आज दिन मंगलवार को रांची हाई कोर्ट ने अस्पताल 111 के संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद की ओर से आर आईटी थाना कांड संख्या 71/ 2021 के प्राथमिकी को रद्द करने हेतु दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने फटकार लगाते हुए कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैकब मैथ्यू तथा ललिता कुमारी का निर्णय में दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन आखिर क्यों नहीं किया गया । डॉक्टर ओपी आनंद के अधिवक्ता पिंकी आनंद ( वरीय अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट) अधिवक्ता राजेश रंजन एवं नितेश कुमार ने तर्क प्रस्तुत किया कि किसी भी डॉक्टर के विरुद्ध आपराधिक वाद की प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व प्रारंभिक जांच एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा मामले की जांच कराना आवश्यक है , बोर्ड के अनुशंसा के अनुरूप ही कार्रवाई की जा सकती है न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए पहले ही सुनवाई में लोअर कोर्ट में डॉक्टर ओपी आनंद के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दी तथा विपक्षियों से जवाब तलब किया। मालूम हो कि इस मामले में कोर्ट द्वारा जिला प्रशासन और आर आईटी थाना को भी शो – कॉज तलब किया गया है | यह मामला पूर्णत: विद्वेष पूर्ण राजनितिक कार्रवाई है | इस मामले में विभिन्न राजनैतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है | साथ ही CBI जॉच की मॉग बसपा जिला अध्यक्ष , सरायकेला खरसांवा, ने की है |

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