रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें अनलॉक-4 के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। 24 जून से 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है। पहले की तरह ही सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगीl शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगेl सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगेl
अब बिंदुवार जानिये
-6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
-शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
-स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
-समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
-आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
-5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
-विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
-धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
-जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
-बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
-राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
-मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
-निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
-कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
-सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
-आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l