FSSAI का आदेश, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर से जरूरी होगा बिल पर लाइसेंस नंबर लिखना

एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके उपभोक्ता किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

FSSAI का आदेश, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर से जरूरी होगा बिल पर लाइसेंस नंबर लिखना

नई दिल्ली. फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसएआई (FSSAI) ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India) ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है.

चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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